July 1, 2025

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औरैया16दिसम्बर*नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में युवक को आजीवन कारावास

औरैया16दिसम्बर*नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में युवक को आजीवन कारावास

औरैया16दिसम्बर*नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में युवक को आजीवन कारावास
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट में 50,000 का लगाया अर्थदंड सजा भी सुनाई
औरैया थाना क्षेत्र सहायल के अंतर्गत एक आरोपी को बलात्कार करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और एससी एसटी के तहत ₹50000 का अर्थदंड भी लगाया

मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा विशेष लोक अभियोजक जितेन सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि रामकुमार पुत्र पप्पू लहरापुर थाना साहिल ने 2019 में अपनी पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को घर से बाजार जा रही थी तभी रास्ते में गांव का लड़का आलोक उस बीटू पुत्र श्री कृष्ण व जय चंद्र पुत्र बदन सिंह निवासी नगला बग्गी सिद्धार्थ नगर थाना इकदिल जिला इटावा उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गए । प्रार्थी अपनी पुत्री को रिश्तेदारों व अन्य जगह तलाश करता रहा रिपोर्ट लिख कर कानूनी कार्रवाई की जाए ।वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त आलोक और बीटू व जयचंद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 37 / 2017 अंतर्गत धारा 363 366 भा0द0वी 0प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त आलोक उर्फ बीटू के विरुद्ध धारा 363 366 376 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 पास्को अधिनियम में तथा अभियुक्त जयचंद के विरुद्ध धारा 363 366 376 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4 (5) को अधिनियम एवं धारा 3/2(5) एससी एसटी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन प्रेषित किया गया संबंधित थाना सहायल द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया केस डायरी की अपेक्षित नकले तैयार करा कर अभियुक्त गण को प्रदान की गई सुनाई उपरांत 12 अक्टूबर 19 को अभियुक्त आलोक उर्फ बीटू के विरुद्ध धारा 363 366 376 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4(5) को अधिनियम एवं अभियुक्त जयचंद के विरुद्ध धारा 363 366 376 506 भारतीय दंड संहिता व 3/4(5) को एवं धारा 3/2(5)एससी एसटी एक्ट में आरोप विरचित किए गए मामले का खुलासा करते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त आलोक उर्फ बीटू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त 22 वर्षीय विवाहित नवयुवक है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने वृद्ध माता-पिता का पालन पोषण करता है तथा अभियुक्त जयचंद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोग 31 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है अभियुक्त गण का यह प्रथम अपराध है तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ऐसी स्थिति में न्यायालय से नरम दृष्टि अपनाए जाने का अभियुक्त गणों को कम से कम सजा किए जाने का याचना की गई विद्वान विशेष लोक अभियोजक औरैया द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगढ़ के द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने लैंगिक अपराध करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया नाबालिग पीड़िता घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की थी अपराध जघन्य श्रेणी में आता है दोस्त अभियुक्त गण द्वारा कार्य अपराध अति गंभीर प्रकति है जिसे अभियोजन के द्वारा साबित किया गया इसलिए अभियुक्त गण को कठोर से कठोर अधिक अर्थदंड से दंडित किया जाए दोष सिद्ध अभियुक्त आलोक उर्फ बीटू और जयचंद को अभियोजन अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास से और 50 ₹50000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त गण एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा देंगे दोष सिद्ध अभियुक्त आलोक उर्फ बिट्टू को अभियोग अंतर्गत धारा 363 दंड संहिता के अपराध में 77 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अदा न करने पर अभियुक्त गण एक-एक वर्ष की अध्यक्षता बोलेंगे उक्त जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि जिला विशेष न्यायालय पास्को के आदेश पर उपरोक्त अभियुक्तों पर सजा एक साथ चलेगी

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