औरैया12अप्रैल*खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई – डीएम*
*खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर लगा चुका है 15.70 लाख का जुर्माना*
*खाद्य सुरक्षा के मापदंडों का शत प्रतिशत हो अनुपालन : डीएम*
*औरैया।* खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्य में पारदर्शिता उत्तरदायित्व लाने हेतु स्टेक होल्डर्स एवं जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कार्यशाला संगोष्ठी आदि का आयोजन कर प्रचार प्रसार किया जाए। समिति द्वारा अपमिश्रित खाद पदार्थों एवं नकली अधोमानक एवं खाद पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाई जाए। साथ ही खाद पदार्थों में मिलावट एवं मानवता के प्रति जन समान्य में जागरूकता बढ़ाई जाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। खाद्य अपमिश्रण नकली औषधियों की रोकथाम के क्षेत्र में सराहनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। अभिहित अधिकारी ने बताया कि पिछले एक साल में विभाग की ओर से दायर मुकदमों में एडीएम कोर्ट द्वारा 100 मुकदमों पर 15 लाख 70 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जा चुका है जबकि खाद्य पदार्थ दूध के संबंध में 22 नमूने फेल होने पर 2 लाख 60 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 171 खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिये गये जिसमें से 160 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 5 नमूने असुरक्षित पाए गए जबकि 92 नमूने मानक के अनुसार नहीं पाए गये। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक अब्दुल बासित, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा सहित सभी सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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