औरैया 09 नवम्बर *18 के हो गए हैं तो तहसील में जाइए वोट बनवाएं*
*निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी ऑनलाइन वोट बनवाने एवं नाम संशोधन कराने की सुविधा*
*औरैया।* अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी औरैया रेखा एस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि आप 1 जनवरी 2022 को 18 साल के होने वाले हैं, तो देर ना करें जल्द ही अपने तहसील कार्यालयों में जाकर वोट बनवाने का फॉर्म लेकर आवेदन कर दें। आप घर बैठे भी भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट आपका अधिकार है इसलिए अपना वोट जरूर बनवाना चाहिए।
कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इन दिनों वोट बनाने का काम चल रहा है। 1 जनवरी 2022 को जो युवा 18 साल पूरे करने वाले हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो सकता है इसके लिये उन्हें अपने तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए फार्म 6 भरा जाएगा। किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 क भरना होगा। मतदाता की मृत्यु या स्थान परिवर्तन करने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने या अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाएगा। वोटर लिस्ट में दर्ज नाम गलत होने पर उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। यदि आपने एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अपना निवास बदला है तो इसके लिए फॉर्म 8 क भरा जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वोटर पोर्टल पर अथवा ऑन क्लिक करने पर वोटर पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी अथवा अपने ट्विटर, फेसबुक, जी मेल, लिंक्डइन आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद डेश बोर्ड पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आईडी आदि ऑप्शन होंगे। अपनी सुविधानुसार ऑप्शन चुनकर उनकी एंट्री भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसके जरिए भी वोट बनवाने या नाम संशोधन कर सकते हैं। इसमें मांगेंगे दस्तावेज की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी।ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित फॉर्म भरकर अपने निकट के पोलिंग बूथ या तहसील में स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा करा सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, परिवार के किसी सदस्य का मतदाता पहचान पत्र, फोटो, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसमें आवश्यक दस्तावेज दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो , राशन कार्ड या आधार कार्ड की फोटो कॉपी,जन्मतिथि प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी के अलावा आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। निवास या पता साबित करने का प्रमाण पत्र।
घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी आवश्यक है। विशेष कैंप 13 नवंबर शनिवार, 21 नवंबर रविवार व 27 नवंबर शनिवार को लगेंगे।संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में सभी फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अथवा वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर, तहसील के उपजिलाधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन फार्म जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा तहसील के तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में, जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल करा लें, इसके लिए संबंधित तहसील में बने मतदाता पंजीकरण केंद्र में आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। वहां से फॉर्म लेकर उसे भरकर जरूरी दस्तावेज के पास जमा कर सकते हैं। मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए इसलिए अपना मत अवश्य बनवा लें।
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