उन्नाव २९ दिसंबर २५ * उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुनवाई शुरू
उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुनवाई शुरू
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ कर रही है।
CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि यह बेहद जघन्य दुष्कर्म का मामला है, जिसमें IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट की धारा 5(C) लागू होती है।
मेहता ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने माना है कि CBI ने सेंगर के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित किए हैं। पीड़िता की उम्र 16 साल से कम थी, जो एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है और इस सजा के खिलाफ अपील अभी लंबित है।
CBI ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के मामलों में आरोपी का सार्वजनिक पद अप्रासंगिक होता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पहलू पर विचार नहीं किया।
मेहता ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान है, और इसी आधार पर जमानत का विरोध किया जा रहा है।

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