October 16, 2025

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इलाहाबाद13सितम्बर25*प्रेम संबंध के बाद बने शारीरिक रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद13सितम्बर25*प्रेम संबंध के बाद बने शारीरिक रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद13सितम्बर25*प्रेम संबंध के बाद बने शारीरिक रिश्ते को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि महिला-पुरुष लंबे समय तक प्रेम संबंध में रहकर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। महोबा की एक महिला की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि सामाजिक बाधाओं के बावजूद महिला यदि वर्षों तक सहमति से संबंध रखती है, तो बाद में दुष्कर्म का आरोप लागू नहीं होता। कोर्ट का यह निर्णय प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में बड़ा कानूनी उदाहरण माना जा रहा है।

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Taza Khabar