अलीगढ़8अक्टूबर24*लिव इन में रहने पर भी बन सकता है दहेज हत्या का केस : हाईकोर्ट
अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ शिवानी जैन एडवोकेट यूपीआजतक
लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जा सकता है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दहेज हत्या के मुकदमे के लिए पति- पत्नी की तरह रहना ही पर्याप्त आधार है । न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की कोर्ट ने आदर्श यादव के आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश दिया । प्रयागराज के कोतवाली थाने में 2022 में आवेदक आदर्श यादव पर दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था । आरोप था कि उसने दहेज के लिए उसके साथ लिव इन में रहने वाली युवती को प्रताड़ित किया । इससे तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया । वहीं , आवेदक ने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किया , जिसे खारिज कर दिया गया । आवेदक ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी ।
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