September 19, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

अलीगढ़19जुलाई24*कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी टीचर को सुनाई सजा

अलीगढ़19जुलाई24*कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी टीचर को सुनाई सजा

अलीगढ़19जुलाई24*कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी टीचर को सुनाई सजा

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट यूपीआजतक

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो ) राजीव शुक्ला की अदालत ने दोषी टीचर को 3 साल की सजा सुनाई है । साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का लगाया है । कोर्ट ने जुर्माना की आधी राशि पीड़िता के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है । एडीजीसी लव कुमार बंसल ने बताया कि घटना 11 दिसम्बर 2014 की है । वादी की बेटी कक्षा 9 में पढ़ती थी । घटना के वक्त वह स्कूल जा रही थी । रास्ते मे उसको दुर्गेश कुमार पुत्र कालीचरण उर्फ नेत्र पाल निवासी आरके पुरम -1 , निकट पुलिस चौकी एडीए थाना सासनीगेट एक अन्य लड़के के साथ मिला । दुर्गेश ट्यूशन पढ़ती थी । दुर्गेश ने पीड़िता तू मेरे साथ भागने को तैयार नही हुई । साथ ही कमर में हाथ डालकर खींच लिया और छेड़छाड़ करने लगा । इसका पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया । कुछ लोग एकत्र हो गए । तभी आरोपी पीड़िता के बैग में एक कागज डाकर बोला इसे पढ़ लेना । तेरे छोटे भाई को उठा लेंगे और मार देंगे । इसके बाद आरोपी फरार गया । मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की । जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की । कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य व गवाहों के आधार को फैसला सुनाया ।

About The Author

Taza Khabar

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.