अयोध्या 4दिसम्बर 25*अधिवक्ता की बहस के बाद कोर्ट ने घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को किया बा इज्जत बरी
भेलसर(अयोध्या)थाना पटरंगा के अंतर्गत महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस द्वारा बनाए गए अभियुक्त को न्यायालय जे.एम. द्वितीय अयोध्या ने बा इज्जत बरी कर दिया।
थाना पटरंगा के ग्राम गेरौंडा की एक महिला पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता ने थाना पटरंगा में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी।जिस पर थाना पटरंगा की पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 95/2017 धारा 452,354,323,504 आई.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।पुलिस ने विवेचना के दौरान उक्त ग्राम के कामरान को अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता अरशद शेरा ने मुकदमे की पैरवी शुरू की।दौरान विचारण एवं अंतिम बहस के दौरान अधिवक्ता अरशद शेरा ने पुलिस की कहानी को झूठा साबित करते हुए अभियुक्त को निर्दोष साबित कराकर बा इज्जत बरी कराया।

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