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अयोध्या 28/11/25*विधवा महिला को न्याय दिलाने की मांग, वारसत आदेश पर सवाल — जिलाधिकारी अयोध्या से कार्रवाई की अपील*
अयोध्या।
अयोध्या जनपद तहसील मिल्कीपुर के न्यायिक तहसीलदार द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी किए गए वारसत आदेश को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत रामपुर जोहन तहसील मिल्कीपुर थाना बीकापुर जिला अयोध्या की निवासिनी प्रेम कुमारी, जिनके पति सुनील कुमार उपाध्याय की मृत्यु 3 अगस्त 2021 को सर्पदंश से हो गई थी, ने जिलाधिकारी अयोध्या को प्रार्थना-पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।
प्रेम कुमारी का आरोप है कि उनके पति की मृत्यु के बाद से वे लगातार परिवार में पत्नी के रूप में ही दर्ज हैं।
परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, श्रमिक कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृतक प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन सहित सभी सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें सुनील कुमार उपाध्याय की पत्नी के रूप में प्रमाणित किया गया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जेठ-जेठानी द्वारा उन पर पाँच बार जानलेवा हमला किया गया, जिनमें दर्ज केसों में चार्जशीट 4,अदालत में दाखिल हो चुकी है और आरोपी जमानत भी करा चुके हैं। इन सभी मुकदमों में भी प्रेम कुमारी को विधिक रूप से मृतक सुनील कुमार की पत्नी ही माना गया है।
इसके बावजूद न्यायिक तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा वारसत आदेश मृतक के भाई अनिल कुमार उपाध्याय के नाम कर दिया गया, जिससे पीड़िता ने न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आदेश तथ्यों को नज़रअंदाज़ कर पक्षपातपूर्ण तरीके से दिया गया है।
मांगी गई प्रमुख कार्रवाई
पीड़िता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि—
1️⃣ 11/11/2025 के वारसत आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए।
2️⃣ उनके द्वारा प्रस्तुत सभी वैध दस्तावेजों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए।
3️⃣ वारसत आदेश जारी करने में हुई अनियमितताओं की जाँच कर ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
4️⃣ मृतक के वैधानिक वारिस के रूप में उनके नाम पर वारसत आदेश जारी किया जाए।
पीड़िता ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद वे पहले से ही मानसिक व आर्थिक तनाव में हैं, ऐसे में अधिकारियों द्वारा गलत आदेश जारी करना उनके साथ अन्याय है। मामले में जिलाधिकारी से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की गई है।

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