February 14, 2026

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अबोहर 27 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति-सास व ससुर बरी एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद तीनों को किया बरी।

अबोहर 27 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति-सास व ससुर बरी एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद तीनों को किया बरी।

अबोहर 27 मार्च* दहेज प्रताडऩा के मामले में पति-सास व ससुर बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद तीनों को किया बरी।

 

रिपोर्ट -सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट न्यूज़ यूपी आज़तक

 

अबोहर, 27 मार्च*  अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में दहेज प्रताडऩा के आरोपी रोहित जिंदल पुत्र भगवानदास, भगवानदास जिंदल पुत्र राधा कृष्ण, सकुंतला देवी पत्नी भगवानदास वास उत्तम विहार कालोनी के वकील हरप्रीत सिंह ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नीतू पत्नी रोहित कुमार पुत्री रामकेवल वासी जसवंत नगर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए तीनों को दहेज प्रताडऩा के मामले में दोषमुक्त करते हुए रोहित जिंदल पुत्र भगवानदास, भगवानदास जिंदल पुत्र राधा कृष्ण, सकुंतला देवी पत्नी भगवानदास वास उत्तम विहार कालोनी को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नीतू रानी ने अपने वकील के माध्यम से दहेज प्रताडऩा का केस अपने पति व सास-ससुर के खिलाफ अदालत में दायर किया था।

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