February 21, 2026

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अबोहर 01 अप्रैल* चैक बाऊंस के मामले में जगतार सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा।

अबोहर 01 अप्रैल* चैक बाऊंस के मामले में जगतार सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा।

अबोहर 01 अप्रैल* चैक बाऊंस के मामले में जगतार सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा।

 

 

संवाददाता – सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट न्यूज़ यूपी आज़तक

 

अबोहर, 31* मार्च (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में पीएडीबी बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर चैक बाऊंस के आरोपी जगतार सिंह पुत्र बग्गा सिंह उर्फ बग्गु वासी ढाणी रामगढ़ रामगढ़ के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख 59 हजार चैक बाऊंस के आरोपी जगतार सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी अनुसार जगतार सिंह ने एक चैक 3 लाख 59 हजार रूपये का बैंक को दिया था। खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। बैंक मैनेजर ने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। अदालत ने जगतार सिंह को सम्मन जारी किये। जगतार सिंह ने अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई और केस में शामिल हुए।