अबोहर पंजाब06जनवरी24*शराब मामले अजय उर्फ बबलू रवि कुमार बरी
अबोहर, 06 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी अजय उर्फ बबलू व रवि कुमार वासी नानक नगरी अबोहर के वकील मैडम कंचन सिडाना ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मैडम कंचन सिडाना की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अजय कुमार उर्फ बबलू व रवि कुमार को शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 79, 2021 को 47 बोतलें हरियाणा मार्का शराब सहित अजय उर्फ बबलू व रवि कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। दोनों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने आज दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, अदालत से बाहर आते एडवोकेट कंचन सिडाना, अजय कुमार व रवि कुमार

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