July 6, 2025

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अनूपपुर23जुलाई24*नए कानून BNS, BNSS, BSA के क्रियान्‍वयन हेतु एडीजीपी डीसी सागर द्वारा पुलिस अधीक्षकों एवं थाना प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग की गई

अनूपपुर23जुलाई24*नए कानून BNS, BNSS, BSA के क्रियान्‍वयन हेतु एडीजीपी डीसी सागर द्वारा पुलिस अधीक्षकों एवं थाना प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग की गई

अनूपपुर23जुलाई24*नए कानून BNS, BNSS, BSA के क्रियान्‍वयन हेतु एडीजीपी डीसी सागर द्वारा पुलिस अधीक्षकों एवं थाना प्रभारियों की वर्चुअल मीटिंग की गई

अनूपपुर( ब्यूरो राजेश शिवहरे)23. जुलाई 2024 डी.सी. सागर, अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक, शहडोल ज़ोन द्वारा कुमार प्रतीक पुलिस अधीक्षक शहडोल, जितेन्‍द्र सिंह पवांर पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं प्रतिपाल सिंह अति. पुलिस अधीक्षक उमरिया तथा थाना प्रभारियों के साथ निम्‍नलिखित विषयों पर ऑनलाईन जूम मीटिंग की गई :
1. नये कानून BNS, BNSS, BSA के क्रियान्‍वयन, 2. BNSS के अनुसार E-FIR एवं Zero-FIR, 3. Digital Evidence / Electronic Evidence के संधारण, 4. BNSS की धारा 531, 5. आगामी त्‍यौहार, 6. आपदा प्रबंधन एवं 7. यातायात के नियमों का पालन
एडीजीपी डी.सी. सागर द्वारा उपरोक्‍त विषयों पर विस्‍तृत चर्चा की गई और आवश्‍यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह अपने अधीनस्‍थ थाना प्रभारियों से नए कानूनों भारतीय न्‍याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम के विधिवत् क्रियान्‍वयन करायें। समस्‍त थाना प्रभारी अपने थाने का शासकीय ईमेल आईडी को सार्वजनिक स्‍थलों पर प्रदर्शित करें जिससे पीडि़त व्‍यक्ति को इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यम से अपनी शिकायत प्रेषित करने में सुविधा हो।
धारा 173 बीएनएसएस के तहत् ‘’संज्ञेय अपराध के लिए जाने से संबंधित प्रत्‍येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्‍ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि, –
(i) मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशों को लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्‍येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्‍त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्‍यक्ति द्वारा हस्‍ताक्षर किए जाएंगें;
(ii) यदि इलेक्‍ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्‍यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्‍ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी, …..’’
धारा 531 बीएनएसएस – निरसन और व्‍यावृत्तियॉं पर भी चर्चा की गई।
पुलिस अधीक्षक को यह सुझाव दिया गया कि वह अपने-अपने थाना प्रभारियों को नए कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाएं और प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें।
आ पड़े कुछ भी, रुकेगा तू न, ऐसी आन कर ले।
पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले।

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