अनूपपुर 11 अक्टूबर 24*जलीय स्त्रोतों में मूर्ति एवं अन्य सामग्री का विसर्जन प्रतिबंधित, पृथक विसर्जन कुण्ड में होगा प्रतिमाओं का विसर्जन
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अधिकारियों को इस संबंध में दिए आवश्यक निर्देश
अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)11 अक्टूबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षल पंचोली ने जिले के सभी एसडीएम तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जिले में निर्धारित स्थल पर बनाएं गए कुंड में ही किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के पालन में मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण भोपाल द्वारा वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 4 अनुसार रामसर साइट्स एवं समस्त वेटलैण्ड्स/तालाबों में ठोस अपशिष्ठ डालना प्रतिबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तित मंत्रालय द्वारा भी प्रतिबंधित गतिविधियों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में समय-समय पर उच्च न्यायालय, एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्लॉस्टिक ऑफ पेरिस (पीओपी) थर्मोकॉल जैसी सामग्री से बनी मूर्तियों व अन्य सामग्री का जलीय स्त्रोतों में विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिसके पालन में प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु पृथक से विसर्जन कुण्ड/स्थल की वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर किए जाने के संबंध में कलेक्टर ने सर्व संबंधितों को निर्देश प्रसारित करते हुए पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
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