अनूपपुर 05 अक्टूबर 24*भारी वाहनों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराने हेतु कलेक्टर ने चेक प्वाइंट किए निर्धारित
अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)05 अक्टूबर 2024/ जिला अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गों पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 6 चक्के या 6 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त वाहनों के प्रतिबंधित अवधि में वाहन चालकों द्वारा वाहनों को अनियमित रूप से किसी भी स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है, जिस कारण शहर के आसपास वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने भारी वाहनों के उक्त प्रतिबंधित अवधि में वाहनों को व्यवस्थित तथा नियमित रूप से खड़ा कराने हेतु अनूपपुर शहर की सीमा के पास चेक प्वाइंट निर्धारित किए हैं। अनूपपुर-कोतमा मार्ग के लिए मानपुर तिराहा, अनूपपुर-चचाई मार्ग के लिए शहर अनूपपुर एवं ग्राम परसवार की सीमा पर, अनूपपुर-अमरकंटक मार्ग के लिए ग्राम दमना के पास तथा अनूपपुर जैतहरी मार्ग के लिए राठौर पेट्रोल पम्प के पास चेक प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर एवं जिला यातायात प्रभारी अनूपपुर को निर्देश दिए हैं कि भारी वाहनों के संचालन हेतु प्रतिबंधित अवधि में उपरोक्त नियत चेक प्वाइंट के बाहर ही भारी वाहनों को खड़ा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त चेक प्वाइंटों पर संकेतक बोर्ड प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

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