May 20, 2026

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सुल्तानपुर20मई26*हाईकोर्ट ने सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया*

सुल्तानपुर20मई26*हाईकोर्ट ने सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया*

सुल्तानपुर20मई26*हाईकोर्ट ने सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया*

*स्टाफ नर्स के प्रत्यावेदन पर समयबद्ध कार्रवाई के आदेश*

*सुलतानपुर।* इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर के प्राचार्य को एक स्टाफ नर्स द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की एकल पीठ ने पारित किया।

याचिकाकर्ता कीर्ति श्रीवास्तव ने अधिवक्ता अजय बहादुर यादव के माध्यम से रिट-ए संख्या 3705/2026 दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें स्टाफ नर्स के पद पर कार्य करने दिया जाए तथा उनके कार्य में किसी प्रकार का उत्पीड़न या बाधा न उत्पन्न की जाए। साथ ही, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण की भी मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को केवल 19 फरवरी 2026 को प्राचार्य, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत किए जाने के बाद याचिकाकर्ता को नौकरी से हटा दिया गया है, इसलिए उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने भी प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि प्राचार्य, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर, याचिकाकर्ता के दिनांक 19.02.2026 के प्रत्यावेदन पर विचार कर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के भीतर कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करें।

Taza Khabar