सुल्तानपुर02फरवरी24*महिलाए संस्थान अथवा किसी भी कार्य स्थल पर हो रहे लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत समिति के समक्ष करें- सचिव*
सुल्तानपुर । महिलाओं का कार्यालय पर उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रति तोष अधिनियम 2013 के बारे में दीवानी न्यायालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यशाला में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एवं पैनल अधिवक्ता तथा समस्त पैरालीगल वैलेंटियर को संबोधित करते हुए अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने कहा कि किसी भी संस्थान में या फिर किसी कार्य स्थल पर चाहे वह घरेलू कर्मकार अथवा कार्य स्थल पर यदि महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वह नियमावली व कानून के अनुसार अपनी शिकायतें कार्यालय में बने समिति के समक्ष कर सकते हैं।
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित कार्यशाला में अपर जिला जज श्री सिन्हा ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद से इसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं इसके लिए राष्ट्रीय विधिक राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तीन चरण में जागरूकता अभियानचलायेगा। विभिन्न धाराओं में बनाई गई महिलाओं से संबंधित इस कानून के बारे में सचिव ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एवं पैनल अधिवक्ता तथा पैरालीगल वैलेंटियर को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के तारकेश्वर सिंह, नागेंद्र सिंह, अंजली कुमारी, निधि सिंह, प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता सुभाष त्रिपाठी, सहित अन्य अधिवक्ता व पैरालीगल वैलेंटियर मौजूद रहे।
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