सहारनपुर20अप्रैल25*मेरी मांग स्वीकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार*।
*100 गज तक के मकान निर्माण पर नक्शा पास करने की अनिवार्यता समाप्त*।
*मेरे द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से 100 वर्ग गज तक के मकान के निर्माण हेतु नशे की बाध्यता कर समाप्त करने का अनुरोध किया गया था जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए गरीब व्यक्ति के हित में उपरोक्त अनिवार्यता को समाप्त करते हुए इसके साथ-साथ नक्शा पास करने के जटिल प्रक्रिया में अन्य रियायत दी है।*
1000 वर्ग मीटर तक नक्शा पास करने की आवश्यकता नहीं।
अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होगा
मकान के 25% हिस्से में डॉक्टर,वकील, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट,नर्सरी, क्रेंगे होमस्टे बन पाएंगे इसके लिए अलग से नक्शा पास करने की आवश्यकता नहीं है
24 मीटर या उससे अधिक सड़कों पर रिहायशी इलाकों में दुकान और दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी।
45 मीटर चौड़ी सड़क पर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएं
नक्शा पास करने के लिए विभिन्न विभागों को 7 से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता।
हम व्यक्ति के हित में किए गए निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार।

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