लखनऊ18अप्रैल*बहुत जरूरी सूचना सभी राशन कार्ड धारकों के लिए कृपया ध्यान दें*?
*राशन कार्ड धारक अपना कार्ड सरेन्डर करना चाहता हैं वह 30 अप्रैल तक सरेंडर कर प्रशासन की वसूली से बच सकता है*।
सरकार की जांच में वह यदि अपात्र पाया गया। तो उससे अब तक दिए गए राशन की वसूली हो सकती है।
प्रशासन की सख्ती के बाद वसूली से बचने के लिये
आज गांव डूंगर में 6 लोगो ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किये।
अन्य जो भी कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर करने के इछुक है वह राशन डीलर, खाद निरीक्षक, ब्लॉक या ग्राम प्रधान या इस ग्रुप में अपनी पूरी जानकारी देकर 30 अप्रैल तक सरेंडर कर सकता है।
सरकार द्वारा बनाई गई अपात्रता की शर्तें निम्न नुसार है।
जिसके घर मे एसी, ट्रेक्टर, थ्रेसर मशीन, शहर में प्लाट या मकान , कार , 2 एकड़ जमीन, आयकर दाता है। घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी नोकरी जिसकी आय 2 लाख से ऊपर है। उसका परिवार राशन कार्ड के लिये अपात्र है।

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