लखनऊ,12/11/25* उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने महिलाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
नए आदेश के तहत, महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते वे अपनी सहमति दें। नियोक्ताओं को उनकी सुरक्षा, उचित वेतन और अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
राजपत्र आदेश के अनुसार, महिला कर्मचारियों को दोगुना वेतन, सीसीटीवी निगरानी, परिवहन सुविधाएँ और सुरक्षा गार्ड मिलेंगे। उन्हें सप्ताह में अधिकतम छह दिन काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसमें दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों पर भी लागू होता है, जहाँ अब महिलाओं को काम करने की अनुमति है। योगी सरकार के इस कदम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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