राजगढ़26मई*मुस्लिम महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
*मुस्लिम महिला को दहेज मांग कर ससुराल पक्ष द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व दहेज न दे पाने पर पति द्वारा तीन तलक देने पर पति ,सास, देवर तथा नंद के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही आरोपी पर किया अपराध दर्ज।*
ठाकुर हरपाल सिंह परमार फरियादिया द्वारा ब्यावरा थाने पर मौखिक रिपोर्ट किया की फरियादिया की शादी को 10साल हो चुके है तभी से फरियादिया की सास जरीना, नंद तनवी द्वारा भड़काने पर फरियादीया के पति जावेद गौरी द्वारा फरियादिया के साथ दहेज की मांग कर शारीरिक वा मानसिक प्रताड़ना दी गई , देवर परवेज गौरी द्वारा गली गलोच की गई, उक्त ससुराल वालो के उकसाने पर पति जावेद गौरी द्वारा फरियादिया को तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर तलाक दिया गया।
वही पुलिस टीम भी अपना काम बखूबी निभा रही है थाना प्रभारी ब्यावरा शहर , जिला राजगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा अपराधीगण जावेद गौरी, सास, नंद, एवं परवेज गौरी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 299/22 धारा 498ए, 34 भादवि, धारा 4 मुस्लिम महिला ( विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम ,2019 पंजीबद्ध किया गया।
मुस्लिम माहिला की उक्त सुनवाई पर महिला आंखों में आशा की किरण लेकर थाने से चली गई
उपरोक्त महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी ब्यावरा शहर निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर एवं उनकी टीम में उप निरीक्षक कोमल वर्मा गुप्ता प्रधान आरक्षक कुलदीप पांडे, आरक्षक रामदीन धाकड़ की रही।

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