January 23, 2026

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मुजफ्फरनगर05जनवरी2023*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तक होगा निःशुल्क वितरण*

मुजफ्फरनगर05जनवरी2023*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तक होगा निःशुल्क वितरण*

मुजफ्फरनगर05जनवरी2023*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तक होगा निःशुल्क वितरण*

*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तक होगा निःशुल्क वितरण*

*जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह खाद्य अभियान पर रखे हुए अपनी पैनी नजर*

*जिला पूर्ति अधिकारी लगातार दुकानों पर भ्रमणशील होकर आकस्मिक निरीक्षण कर तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दुकानदार पर करते कार्यवाही*

मुज़फ्फरनगर।गरीबों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओ में गरीबों का हित देखते हुए सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त अनाज चावल भी मुहैया करवाया जा रहा है जिससे कि गरीब भी भर पेट खाना मिल सके सरकार के इस अभियान से करोड़ो लोगो को फायदा हो रहा हैं ओर मुज़फ्फरनगर के जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह इस अभियान पर अपनी पैनी नजर रखें हुए हैं लगातार दुकानों पर भ्रमणशील होकर आकस्मिक निरीक्षण कर तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दुकानदार पर कार्यवाही भी करते हैं।आज आयुक्त महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 तक निःशुल्क वितरण जनपद में प्रचलित अन्त्योदय कार्डो पर कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो में प्रचलित यूनिटांे पर कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल) प्रति यूनिट की दर से ई-पाॅस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टाॅक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 16.01.2023 होगी। निःशुल्क वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दुकानवार/क्षेत्रवार नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे।
अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक 06.01.2023 से 16.01.2023 के मध्य सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-पाॅस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों अनुपालन करते हुए अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण ई-पाॅस मशीन के माध्यम से दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।