मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक
मिर्जापुर:20 दिसम्बर 24 *कोटेदार प्रवीण कुमार यादव तत्काल प्रभाव से निलम्बित*
संजू देवी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत काशी सरपत्ती विकास खण्ड छानवें द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.12.2024 पर अपने पृष्ठांकन आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि ग्रामसभा काशी सरपत्ती विकास खण्ड छानवें तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान उचित दर विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 दयाशंकर यादव दिनांक 11. 12.2024 से जनपद कारागार मीरजापुर में है । गाँव वालो को राशन प्राप्त करने में असुविधा हो रही है । उक्त शिकायत के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान काशी सरपत्ती संजू देवी द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है ।
उक्त शिकायत के क्रम में अवगत कराना है कि प्रचलित अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या 25 में उल्लेख है कि “अभिकर्ता यदि किसी आपराधिक वाद में जेल में निरूद्ध होगा तो यह अनुबंध पत्र स्वतः निलम्बित माना जायेगा और अभिकर्ता को यदि किसी माननीय न्यायालय द्वारा दोषी घोषित करते हुए सजा दे दी जाती है तो यह अनुबंध पत्र स्वतः निष्प्रयोज्य मान लिया जायेगा ।”
पूर्ति निरीक्षक छानबें की आख्या दिनांक 18.12.2024 के अनुबन्ध पत्र निलम्बित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की संस्तुति पर जिलाधिकारी का अनुमोदन दिनांक 19.12.2024 को प्राप्त हो चुका । अतः विकास खण्ड छानबें के ग्राम पंचायत काशी सरपत्ती के उचित दर विक्रेता प्रवीण कुमार यादव उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा जनहित के दृष्टिगत वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए उक्त ग्रामसभा का कोटा प्रथम लिंकशाप के अनुसार पूजा देवी ग्रामसभा भांवा विकास खण्ड छानबें से सम्बद्ध किया जाता है तथा उनको निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उचित दर दुकान के साथ-साथ सम्बद्ध ग्रामसभा हेतु आवंटित खाद्यान्न का नियमानुसार उठान करके नामित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापनोपरान्त उनकी उपस्थिति में सम्बद्ध कार्डधारकों / उनके पारिवारिक सदस्यों के मध्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करेंगे जिसके लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही सुलेखा देवी सहायक उचित दर विक्रेता ग्राम सभा काशी सरपत्ती को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने यहाॅ अवशेष समस्त आवश्यक वस्तुयें, ई-पॉस मशीन, इलेक्ट्रानिक कॉटा, चार्जर, आईरिस को सम्बद्ध उचित दर विक्रेता को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें जिससे जनहित में खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार हो सके।

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