मिर्ज़ापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक
मिर्जापुर: 5अक्टूबर 24 *दशहरा एवं दिवाली पर आयोजक/स्थल स्वामी अनुमति के बाद ही मनोरंजक कार्यक्रमों का करें आयोजन*
बिना पूर्व अनुमति आयोजन किए जाने पर आयोजक/स्थल स्वामी के विरूद्ध प्रस्तावित की जाएगी कार्यवाही
दशहरा उत्सव एवं दिवाली मेला अवसरों पर किसी भी सार्वनजिक स्थल, होटल, क्लब, बैंक्विट हाल, आडिटोरियम, खेल के मैदान आदि में प्रदर्शनी, मेला, झूला, गीत, संगीत, नृत्य, डी0जे0, डांडिया या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिष्ठान पर संचालित मनोरंजक आमोद को आयोजन से पूर्व नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्व अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर रू0 20,000.00 अर्थदण्ड अथवा छः माह की कैद या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अतएव इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त सम्भावित होटल/बैक्विट हाल/गेस्ट हाउस/गार्डेन संचालकों/स्थल स्वामियांे/आयोजकों को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दशहरा उत्सव एवं दिवाली मेला के नाम से होने वाले कार्यक्रम की यथाविधि रूप से कम से कम 15 दिवस पूर्व समस्त अनापत्तियां/औपचारिकताओं/प्रमाण-पत्र सहित विभागीय आॅनलाइन पोर्टल http:// up-gst.com/entertainmenttax/ पर आवेदन/समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए उक्त की हार्ड कापी कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) नई बिल्डिंग कमरा नं0 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, ए0डी0एम0, नजूल कार्यालय के सामने, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज में प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। अन्यथा बिना पूर्व अनुमति आयोजन किए जाने पर आयोजक/स्थल स्वामी के विरूद्ध समस्त उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए संचालक/आयोजक/स्थल स्वामी उत्तरदायी होंगे। प्र0 सहायक आयुक्त, राज्य कर, (पूर्व मनोरंजन कर, कलेक्टेªट) प्रयागराज संजय कुमार सिंह ने दी है।
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