मथुरा 8 मई 25*”ऑपरेशन कन्विक्शन”*
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक
*ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी*
अवगत कराना है कि अभियुक्त राजवीर पुत्र छोटे नि0 बाबूगढ थाना वृन्दावन, मथुरा द्वारा वादी की भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 523/2018 धारा 363/366 भादवि थाना वृन्दावन मथुरा, पंजीकृत किया गया था ।
सन्दर्भित अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल, मथुरा द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक- 08.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/ एफटीसी-01 मथुरा द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजवीर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुभाष चतुर्वेदी का योगदान सराहनीय रहा है । प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना मथुरा पुलिस की बड़ी सफलता है ।
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