मथुरा 27 दिसंबर 2024* एक महिला की हत्या करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।*
संवाददाता सुनीत की खास खबर यूपी आजतक से
*श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय* द्वारा अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में आदेशों/निर्देशों के क्रम मे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मथुरा महोदय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोवर्धऩ मथुरा महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना गोवर्धन पुलिस व एसओजी टीम द्वारा आज दिनांक 27.12.2024 को समय करीब 00.20 बजे मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त हरीश उर्फ हरेन्द्र पाल सिंह पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम महरौली थाना गोवर्धन जनपद मथुरा सम्बन्धित मु0अ0सं0 666/2024 धारा 103(1) , 190 ,191(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट को नगला अकातिया की तरफ जाने वाले रास्ते के कट से करीब 20 कदम महरौली से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय से विधिक कार्यवाही की गई ।
*घटना का सक्षिप्त विवरणः-* दिनांक 23.12.2024 को थाना हाजा पर सूचना मिली थी कि किसी महिला का शव गांव महरौली के खेत में पड़ा है । सूचना पर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 22.12.2024 से उक्त महिला घर से गायब थी । इस सम्बन्ध में मृतका के पति श्री सूखराम पुत्र महीपाल निवासी सोनेरा थाना कुम्हेर जनपद भरतपुर राजस्थान द्वारा दिनांक 23.12.2024 को नामजद अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी (मृतका) की एक राय होकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 666/2024 धारा 103(1) , 190 ,191(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था । अभियोग उपरोक्त की विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा के द्वारा संपादित की जा रही थी । साक्ष्य के क्रम में विवेचना करते हुए नामित अभियुक्त हरीश उर्फ हरेन्द्र पाल सिंह पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम महरौली थाना गोवर्धन जनपद मथुरा के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर आज दिनांक 27.12.2024 को समय करीब 00.20 बजे नगला अकातिया की तरफ जाने वाले रास्ते के कट से करीब 20 कदम महरौली से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त शादीशुदा नहीं है और वह महिलाओं के प्रति जल्दी ही आकर्षित हो जाता है । अभियुक्त ने मृतका की गरीबी का फायदा उठाकर उसे मजदूरी के पैसे देने के लिए एकांत में बुलाकर मृतका के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए कहने लगा । जब मृतका द्वारा मना करते हुए अपने मजदूरी के तय हुए रुपये मांगे गये तो अभियुक्त ने तय हुए मजदूरी के रुपये देने से मना कर दिया और मृतका के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगा तो मृतका के द्वारा उसके द्वारा की गयी सभी हरकतों को गांव में सभी को बताने की कहने लगी । अभियुक्त ने बदनामी के डर की वजह से गुस्से में आकर मृतका के गले में पड़े दुपट्टे से मृतका का गला दबा दिया जिससे मृतिका उपरोक्त बेहोश हो गयी और महिला के सिर पर सीमेन्ट की ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी ।
*गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का नाम व पता:-*
हरीश उर्फ हरेन्द्र पाल सिंह पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम महरौली थाना गोवर्धन जनपद मथुरा उम्र करीब 25 वर्ष ।
*गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 666/2024 धारा 103(1) , 190 ,191(2) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना गोवर्धन , मथुरा ।
2. मु0अ0सं0 204/2020 धारा 366 भादवि थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।
*गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-*
स्थान – नगला अकातिया की तरफ जाने वाले रास्ते के कट से करीब 20 कदम महरौली, दिनांक 27.12.2024 समय करीब 00.20 बजे ।
*अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम:-*
1.श्री आलोक सिंह क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा ।
2.प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद बाबू मिश्रा थाना गोवर्धन मथुरा ।
3.उ0नि0 राकेश यादव एसओजी प्रभारी मथुरा ।
4.उ0नि0 विकास शर्मा सर्विलांस सैल जनपद मथुरा ।
5.उ0नि0 विपिन कुमार थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।
6.है0का0 1263 राघवेन्द्र सिंह थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।
7.का0 1995 रिंकू चौधरी थाना गोवर्धन जनपद मथुरा ।
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