मथुरा 06 नवम्बर 2024* थाना जमुनापार, जनपद मथुरा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0-2 मथुरा द्वारा वादी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर गाडी चुराने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के द्वारा चलाये गये अभियान ”ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन की संयुक्त प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 06.11.2024 को *माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/एफ0टी0सी0-2 जनपद मथुरा* द्वारा मु0अ0सं0 392/2017 धारा 379/411/420/467/468/471/328 आई0पी0सी0 थाना जमुनापार मथुरा से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्की उर्फ सुभाष पुत्र चन्दपाल निवासी मोहल्ला सिकरवार कस्बा व थाना खैर जनपद अलीगढ को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*दण्डित अभियुक्त का नाम व पता एवं अभियोग–*
पिन्की उर्फ सुभाष पुत्र चन्दपाल निवासी मोहल्ला सिकरवार कस्बा व थाना खैर जनपद अलीगढ ।
*(मु0अ0सं0 392/2017 धारा 379/411/420/467/468/471/328 आई0पी0सी0 थाना जमुनापार जनपद मथुरा)*

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