भागलपुर बिहार से शैलेन्द्र कुमार गुप्ता यूपी आजतक 03सितम्बर 2025
भागलपुर बिहार03 सितम्बर 2025*बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दिया गया प्रशिक्षण*
*AEO, Accounting Team, FST, SST, VST, VVT को दिया गया प्रशिक्षण*
भागलपुर 03 सितंबर 2025, समीक्षा भवन, समाहरणालय, भागलपुर में अपराह्न 02ः30 बजे बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के स्वच्छ, पारदर्शी एवं शन्तिपूर्ण संचालन हेतु प्रतिनियुक्त सभी AEO, Accounting Team, FST, SST, VST, VVT के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उनके कर्तव्यों एवं दायत्वों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग, नोडल पदाधिकारी जिला व्यय अनुश्रवण कोषांग एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी भागलपुर द्वारा उपस्थित सभी AEO, Accounting Team, FST, SST, VST, VVT को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु अभ्यथियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख है।
आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के उपरन्त, राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा एवं रोड शो एवं अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (VST) की सहायता से वीडियोग्राफी की जाएगी। उड़नदस्ता (FST)आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघनों और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेंगे। उड़न दस्ता डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे।
जब कभी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के सम्बन्ध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है जो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुँचेंगे। किसी भी अपराध होने की आशंका में, उड़न दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या घूस की मदों या ऐसी अन्य मदों को जब्त करेंगे और जिन व्यक्तियों से मदें जब्त की गई है, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेंगे और साक्ष्य जुटायेंगे और जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सी आर पी सी से प्रावधानों के अनुसार, जारी करेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटों के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए। उड़न दस्ते के मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा (क) रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों। (ख) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएँ जब्त की गई है या (ग) ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, के विरूद्ध शिकायतें/एफआईआर तत्काल दाखिल भी करेंगे। शिकायत/एफआईआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से सम्बन्ध है तो उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जायेगा।
स्थैतिक निगरानी दल (SST) द्वारा संवेदनशील स्थलों पर चेक पोस्ट स्थापित किया जायेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखी जायगी। जाँच किए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा जाँच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यपालक मजिस्टेªट की उपस्थिति के बगैर ऐसी कोई जाँच नहीं होगी। दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ वीडियो/सीसीटीवी रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जायेगा। जनता का कोई भी सदस्य रू॰ 300.00 जमा करके वीडियो/सीसीटीवी रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है।
जाँच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेन्ट या पार्टी कार्यकत्र्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में रू॰ 50,000.00 से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा रू॰ 10,000.00 के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएँ ले जाई जा रही है, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की सम्भावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएँ पाई जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जाँच किये जाने और जब्ती के सम्पूर्ण घटनाक्रम को वीडियो/सीसीटीवी में दर्ज किया जायेगा जो रिटर्निंग आफिसर को प्रतिदिन प्रस्तुत किया जायेगा।
उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी दल द्वारा सामान या वाहन की जाँच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट व्यवहार किया जायेगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जाँच नहीं की जायेगी जब तक कि वहाँ पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जाँच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा।
वीडियो निगरानी टीम (VST) को शूटिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वाॅयस मोड) में रिकार्ड करना है। वह वाहनों/घटनाओं/पोस्टरों/कट-आउट आदि का इस तरह से वीडियो लेगा कि प्रत्येक वाहन, उसका मेक और रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर वस्तुएँ, रोस्ट्रम का आकार, बैनर, कट आउट इत्यादि के साक्ष्य स्पष्ट दिखाई दें और उस पर हुए व्यय की गणना की जा सके। वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकाॅर्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।
व्यय से सम्बन्धित मामलों और आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम (VVT) द्वारा वीडियो निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सी डी प्रतिदिन देखी जाएगी। उनके द्वारा व्यय से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम/सहायक व्यय प्रेक्षक को दिया जायेगा।
लेखाकरण टीम द्वारा प्रत्येक अभयर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव किया जायेगा।

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