January 19, 2026

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प्रतापगढ़ 24/11/25*जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र यातायात व्यवस्था संबंधी आदेश-

प्रतापगढ़ 24/11/25*जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र यातायात व्यवस्था संबंधी आदेश-

प्रतापगढ़ 24/11/25*जनपद प्रतापगढ़ के नगर क्षेत्र यातायात व्यवस्था संबंधी आदेश-

👉 पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर सुचारु यातायात एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस अधिनियम-1861 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं—

🔶 अ. भारी वाहनों पर प्रतिबंध-
पेट्रोलियम टैंकर, रोडवेज/प्राइवेट बस एवं हल्के व्यवसायिक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक नगर क्षेत्र में प्रवेश निम्न स्थानों से प्रतिबंधित रहेगा—

1️⃣ भुपियामऊ चौराहा (थाना कोतवाली देहात)
2️⃣ कटरा चौराहा (थाना कोतवाली देहात)
3️⃣ सुखपाल नगर तिराहा (थाना कोतवाली देहात)
4️⃣ रंजीतपुर, चिलबिला से सोनांवा बार्डर (थाना कोतवाली नगर)
5️⃣ चिलबिला तिराहा (थाना कोतवाली नगर)

🔶 व. एकल दिशा (वन-वे) मार्ग व्यवस्था-
1️⃣ भंगवा चुंगी चौराहा से सदर मोड़ तिराहा तक बस/व्यवसायिक वाहनों पर वन-वे लागू रहेगा।
2️⃣ राजापाल चौराहा से घंटाघर चौराहा की ओर दो पहिया व एम्बुलेंस का प्रवेश अनुमन्य रहेगा
(⚠️ ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा)।
3️⃣ घंटाघर चौराहा से राजापाल चौराहा की ओर हल्के/व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश
प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

🔶 स. व्यवसायिक / हल्के वाहनों पर प्रतिबंध-
1️⃣ श्रीराम तिराहा से पंजाबी मार्केट मार्ग पर व्यवसायिक/हल्के वाहनों का प्रवेश
प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
2️⃣ निर्मल तिराहा से भैरोंपुर तक व्यवसायिक वाहनों का खड़ा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
3️⃣ अम्बेडकर चौराहा से मीराभवन चौराहा तक व्यवसायिक वाहनों का स्टैंडिंग/पार्किंग प्रतिबंधित।
4️⃣ पीडब्ल्यूडी तिराहा से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक टैम्पो/कार/जीप सहित व्यवसायिक वाहनों का खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा।

🔶 आपातकालीन सेवाओं हेतु अनुमति-
⚫ एल.पी.जी., पेट्रोलियम वाहन तथा दूध, ब्रेड, मेडिकल सामग्री सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों से संबंधित मध्यम वाहनों को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक
भंगवा चुंगी → ट्रेजरी चौराहा → राजापाल → सदर मोड़ मार्ग से आवागमन की अनुमति रहेगी।

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

🔵 यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।