June 29, 2025

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पूर्णिया बिहार 20 फरवरी25* संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ सेमिनार/ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पूर्णिया बिहार 20 फरवरी25* संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ सेमिनार/ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

पूर्णिया बिहार 20 फरवरी25* संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ सेमिनार/ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।

पूर्णियाबिहार। ‌संबंधित विभागीय पदाधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों की गहन जानकारी दी गई।
इस सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस प्रावधानों पर सेमिनार/जागरूकता कार्यक्रम पर रिपोर्ट और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VIA के तहत गलत कटौती का दावा करके रिफंड के गलत दावों के बारे में जागरूक किया गया।
आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस प्रावधान पर जागरूकता कार्यक्रम और आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI ए के तहत गलत कटौती का दावा करके रिफंड के गलत दावों के बारे में संवेदनशीलता को लेकर बिहार सरकार के डीडीओ के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान डीएलएओ, वरीय कोषागार पदाधिकारी सह एनडीसी श्री नवल किशोर यादव, एवं कोषागार पदाधिकारी डाॅ अशोक कुमार,श्री नीरज कुमार आयकर निरीक्षक टीडीएस वार्ड पूर्णिया तथा शुभजीत देवनाथ, डीपीआरओ, डीपीएफओ, एआरसीएस, डीसीओ, एसडीसी, नजारत अनुभाग के प्रधान लिपिक और विभिन्न कार्यालयों सिविल, कोर्ट, एनएच सर्किल, पूर्णिया, एसपी ऑफिस, डीईओ ऑफिस, खनन कार्यालय आदि वरीय कोषागार पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले लेखाकार/लिपिक यानी कुल 33 विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
आयकर अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर कटौती/संग्रह के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया। सेमिनार/जागरूकता कार्यक्रम के बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ और उनकी शंकाओं का समाधान उनकी संतुष्टि के अनुसार किया गया।
इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से टीडीएस के विभिन्न मौजूदा प्रावधानों के बारे में जानकारी और कटौतीकर्ताओं को देय टीडीएस का निर्धारण करने, निर्धारित समय सीमा के भीतर कटौती करने और उसे जमा करने तथा ई-टीडीएस रिटर्न दाखिल करने, विवरणों में सुधार करने और निर्धारित समय के भीतर कटौतीकर्ता को फॉर्म 16/16ए जारी करने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को हल करने की जानकारी दी गई।
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI ए के तहत गलत कटौती का दावा करके रिफंड के गलत दावों के बारे में जागरूक किया गया।
डीडीओ और अधिकारियों को टीडीएस के प्रावधानों और सामान्य जानकारी से युक्त एक पुस्तिका सभी अधिकारियों को प्रदान किया गया।
जिससे डीडीओ को टीडीएस/टीसीएस से संबंधित उनके दैनिक कार्यों में मदद मिलेगी।

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