पूर्णिया बिहार 16 फरवरी 26*इस साल का पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को, राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैंक अधिकारियों के साथ बैठक
पूर्णिमा बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक
पूर्णिया बिहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 14.03.2026 को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित की जाएगी।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार, आज दिनांक 16.02.2026 को अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिला नीलाम विभाग एवं बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आहुत की गयी।
बैठक में जिला नीलाम पदाधिकारी, पूर्णियों सुश्री शीलिमा कुमारी उपस्थित हुई। वहीं बैंक अधिकारियों में भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णियाँ, बिहार ग्रामीण बैंक पूर्णियाँ, केनरा बैंक पूर्णियाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूर्णियाँ, ओक पूर्णियाँ, एच०डी०एफ०सी० बैंक, पूर्णियों आई डी बी आई बैंक पूर्णियों एवं दि डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, पूर्णियों के बैंक अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णियाँ उपस्थित नहीं हुए।
बैठक में सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में ऋणधारकों को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सभी बैंक शाखा परिसर में अपने-अपने स्तर से बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार-प्रसार करावें।
ज्ञात हो कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले, धारा 138 एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शमनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, जनउपयोगी सेवाएँ से संबंधित मामले जैसे बिजली एवं पानी बिल, तलाक छोड़कर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, सेवा एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। अच्छी सेटिंग लगाकर खबर दीजिए

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