पंजाब30जुलाई*2 लाख 40 हजार चैक बाऊंस के मामले में सुखविंद्र सिंह को डेढ़ वर्ष की कैद व हर्जाना
अबोहर, 31 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में एचडीएफसी बैंक के वकील विकास गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर 2 लाख 40 हजार चैक बाऊंस के आरोपी सुखविंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह वासी कुहाडिय़ांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा ने बैंक के वकील विकास गुप्ता की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में सुखविंद्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व 2 लाख 40 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक से सुखविंद्र सिंह ने लोन लिया था जिसकी एवज में उसने बैंक की किस्त देने के लिए एक चैक 2 लाख 40 हजार रूपये का दिया था। चैक बाऊंस होने पर बैंक के वकील ने सुखविंद्र सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने सुखविंद्र सिंह को चैक बाऊंस मामले में डेढ़ वर्ष की कैद व 2 लाख 40 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, आरोपी सुखविंद्र सिंह।
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