पंजाब26नवम्बर24*रेता बजरी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान विक्की चैक बाऊंस के मामले में बरी
अबोहर, 26 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 18 लाख 36 हजार चैक बाऊंस के आरोपी रेता बजरी यूनियन के पूर्व प्रधान सुरिंद्र सिंह उर्फ विक्की पुत्र कृपाल सिंह वासी सीतोरोड निकट फाटक अबोहर के वकील जयदयाल कांटीवाल, राजिंद्र कांटीवाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुनील कुमार के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट जयदयाल कांटीवाल व राजिंद्र कांटीवाल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पूर्व प्रधान रेता बजरी यूनियन सुरिंद्र पाल उर्फ विक्की को चैक बाऊंस के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार कुलवंत राये संस के प्रोपराईटर सुनील कुमार ने 18 लाख 36 हजार रूपये चैक बाऊंस का केस सुरिंद्र कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। अदालत ने सुरिंद्र कुमार उर्फ विक्की को तलब किया। सुरिंद्र कुमार उर्फ विक्की ने अपने वकील जयदयाल कांटी व राजिंद्र कांटीवाल के माध्यम से अपनी जमानत करवाकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:3, एडवोकेट जयदयाल कांटीवाल व राजिंद्र कांटीवाल व पूर्व प्रधान रेता बजरी यूनियन सुरिंद्र कुमार उर्फ विक्की।

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