पंजाब25अप्रैल*मारपीट के मामले में पिता-पुत्र सहित 6 बरी
अबोहर, 25 अप्रैल (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में मारपीट के मामले में विनोद कुमार व प्रदीप कुमार पुत्रान राम सिंह, रामसिंह पुत्र मनीराम, टिंकूराम पुत्र राम, पालाराम पुत्र गोटू राम वासी अचडक़ी के वकील मैडम कंचन सिडाना ने अपनी दलीलेें पेश की।दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मैडम कंचन सिडाना की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने सोनू सिंह पुत्र वीर सिंह वासी भंगरखेड़ा के बयानों पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं.127, 29.10.22 भांदस की धारा 341, 342, 323, 149 आईपीसी के तहत विनोद कुमार व प्रदीप कुमार पुत्रान राम सिंह, रामसिंह पुत्र मनीराम, टिंकूराम पुत्र राम, पालाराम पुत्र गोटू राम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने अपनी वकील कंचन सिडाना के माध्यम से अपनी जमानत करवाई। अदालत ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:5 बरी हुए आरोपी व वकील।
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