पंजाब24सितम्बर25*सैशन कोर्ट ने गैंगस्टर राजेश टांडा की जमानत की मंजूर
एडवोकेट भूपराम रतीवाल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने की जमानत मंजूर
अबोहर, 24 सितम्बर (शर्मा/ सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज के.के. सिंगला की अदालत में गैंगस्टर राजेश टांडा पुत्र मेवा सिंह वासी खेर दी ढाणी, पी.एस. बहल, जिला भिवानी हरियाणा के वकील भूपराम रतीवाल ने जमानत के लिए अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट भूपराम रत्तीवाल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गैंगस्टर राजेश टांडा की जमानत मंजूर की।
गौरतलब है कि थाना बहाववाला के प्रभारी रविंद्र सिंह, सीआईए स्टाफ के प्रभारी परमजीत कुमार व अन्य पुलिस पार्टी ने गैंगस्टर राजेश टांडा को प्रोडैकशन वारंट पर लाकर न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में पेश किया जहां से उसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी अनुसार बल्लुआना विधानसभा के गांव खाटवां में अकाली नेता प्रह्लाद खाटवां पर कातिलाना हमला करने के मामले में गैंगस्टर राजेश टांडा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि 2019 अकाली नेता प्रह्लाद खाटवां पर गैंगस्टरों ने हमला किया था। इस हमले में एक गैंगस्टर मारा गया था जबकि कुछ को पुलिस ने काबू कर लिया था।
फोटो:5, एडवोकेट भूपराम रतीवाल व राजेश टांडा

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