July 10, 2025

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पंजाब14दिसम्बर24*अबोहर में नैशनल लोक अदालत में 328 फैसले हुए, 5 करोड़ 21 लाख के करीब रिकवरी

पंजाब14दिसम्बर24*अबोहर में नैशनल लोक अदालत में 328 फैसले हुए, 5 करोड़ 21 लाख के करीब रिकवरी

पंजाब14दिसम्बर24*अबोहर में नैशनल लोक अदालत में 328 फैसले हुए, 5 करोड़ 21 लाख के करीब रिकवरी

अबोहर, 14 दिसंबर (सोनू/ शर्मा): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूरे पंजाब में नैशनल लोक अदालत लगाकर मामले निपटाने के निर्देश जारी किए। उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज अवतार सिंह के नेतृत्व में अबोहर सबडिवीजन की अदालतों में नैशनल लोक अदालत लगाकर 328 फैसले किए गए जिसमें 5 करोड़ 21 लाख रूपये के करीब रिकवरी की गई। मिली जानकारी के अनुसार अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में समाजसेवी रविकांत जुनेजा, एडवोकेट चंद्रभान माहर, रीडर अवतार सिंह द्वारा नैशनल लोक अदालत लगाई गई जिसमें 307 मामले रखे गये जिसमे 72 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया और 1 करोड़ 30 लाख 83 हजार रूपये की रिकवरी की गई। दूसरी ओर न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में समाजसेवी संजीव कुमार मातृछाया आलमगढ़, महिला एडवोकेट अनीशा न्योल, रीडर रमन गोयल व अमित कुक्कड़ की अदालत में 143 मामले रखे गये जिसमें सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया तथा 2 करोड़ 56 लाख रूपये की रिकवरी की गई। न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत समाजसेवी राजू चराया, एडवोकेट नवीन पूनिया, रीडर सुनील कुमार की अदालत में 340 के करीब मामले रखे गये जिसमें 113 मामलों के फैसले किये गये। इस अवसर पर न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने 1 लाख 75 हजार रूपये के मामले निपटारा किया और दूसरी पार्टी से पैसे लेकर अपनी पार्टी को पैसे देकर मौके पर निपटारा किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के प्रधान लखविंद्र सिंह सिद्धू, सैक्ट्री गौरी शंकर माकड़, ज्वाईंट सैक्ट्री दिनेश राजौरा, कैशियर राजिंद्र कांटीवाल, पूर्व प्रधान सुरीन कड़वासरा, संदीप बजाज, हरप्रीत सिंह, देसराज कम्बोज, आनंद गुप्ता, श्रवण कुमार, गोकल मिढ़ा, नरिन्द्र गर्ग, नवीन वाट्स, देसराज कम्बोज, राकेश भठेजा, भैया अजय गिल्होत्रा, मैडम सिमरन सोढ़ी, चिमन लाल, राघव पाहूजा आदि मौजूद थे। एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने बताया कि नैशनल लोक अदालत में दोनों पार्टियां अपना पक्ष रखकर जज के सामने राजीनामा कर सकते हैं। जो फैसला नैशनल लोक अदालत में हो जाता है उसे आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। नैशनल लोक अदालत लगने से आज काफी लोगों को फायदा हुआ है।
फोटो:1ए, 1बी, नैशनल लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते जज।

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