पंजाब11नवम्बर*अदालत ने देहव्यापार के मामले में दो महिला व दो पुरूषों को सबूतों के अभाव में बरी किया
अबोहर, 11 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में देहव्यापार व मोरल एक्ट के मामले में विजय कुमार, संदीप कुमार, ममता रानी व सुनीता रानी के वकील संदीप बजा द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा इस मामले में अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए विजय कुमार, संदीप कुमार, ममता रानी व सुनीता रानी को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने मुकदमा नं. 126/19 में महिला सबइंस्पैक्ट प्रोमिला रानी इंस्पैक्टर रणजीत सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर दो महिला व दो पुरूषों को काबू किया था। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया। एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:3, पुलिस पार्टी व बरी हुए लोग।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
रोहतास21जून26*कमरन गंज वार्ड-39 की बेटी ने रचा इतिहास: शिक्षक दंपती की लाडली सानिया कलीम बनीं
रोहतास21जुन26*बाबूगंज की बेटी मलाइका ने इंजीनियरिंग छोड़ चुनी सेवा: 70वीं BPSC में बनीं सप्लाई इंस्पेक्टर
गाजियाबाद21जून26*रवींद्र गुप्ता जी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया | दूधेश्वर नाथ मंदिर में हुआ भव्य आयोजन