पंजाब06फरवरी*लूटपाट करने वाले आरोपी की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर
अबोहर, 6 फरवरी (शर्मा/सोनू) : पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता की अदालत में लूटपाट करने वाले आरोपी अजय पुत्र पप्पू भाट वासी ढाणी सुच्चा सिंह अबोहर के वकील विक्रमजीत सिंह सिद्धू व रिदम बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट विक्रमजीत सिंह व रिदम बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अजय कुमार की अग्रिम जमानत मंजूर की व केस में शामिल होने के निर्देश दिये। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने पक्की टिब्बी निवासी परविंद्र कौर पुत्री कुलवंत सिंह के बयानों के आधार पर उनके मोबाईल छीनने के आरोप में दो युवकों के खिलाफ मुकदमा नं.330, 30.12.22 भांदस की धारा 379बी के तहत कुलदीप भाट पुत्र कृष्ण लाल भाट व अजय पुत्र पप्पू भाट वासी ढाणी सुच्चा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में कुलदीप सिंह भाट को पुलिस ने काबू कर लिया था। जबकि दूसरा आरोपी अजय कुमार फरार बताया जा रहा था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अजय कुमार भाट की जमानत याचिका मंजूर की है।
फोटो:7, अदालत से बाहर एडवोकेट व फाईल फोटो अजय।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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