पंजाब03नवम्बर23*बलात्कार के आरोप में कुलदीप सिंह बरी
एडवोकेट सुखदेव सिंह धारीवाल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
अबोहर, 3 नवंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत में बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह वासी पन्नीवाला माहला के वकील सुखदेव सिंह धारीवाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा एडवोकेट मनोज बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुखदेव सिंह धारीवाल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप सिंह को बलात्कार के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने एक महिला के बयानों के आधार पर राजनीतिक दबाव में आकर मुकदमा नं. 80 9.6.2020 भांदस की धारा 376, 450, 506 आईपीसी के तहत कुलदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह वासी पन्नीवाला माहला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला के अदालत में 164 के बयान करवाये गये। अदालत ने कुलदीप सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो: 4, अदालत से बाहर आते वकील व कुलदीप सिंह फाईल फोटो।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
कानपुर देहात 27 जुलाई 24 *मायके में रह रही युवती ने जहरीला पदार्थ खाया, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत*
मोहनलालगंज, लखनऊ27जुलाई24*कोतवाली मोहनलालगंज में आयोजित हुआ थाना दिवस।।*
दिल्ली27जुलाई24*Train To Kashmir: इसी साल कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन, श्रीनगर को देश से जोड़ने में सिर्फ 17 KM का काम बाकी*