पंजाब 6 सितम्बर 2024* चोरी के मामले में तीन बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 06 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में चोरी के मामले में तीन आरोपी वेदू उर्फ वेद प्रकाश पुत्र भजन लाल, गोरा उर्फ गुरविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, शरणबीर पुत्र पोखराम राम वासी झोरड़खेड़ा के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को चोरी के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने गगनदीप पुत्र जगजीत सिंह वासी झोरड़खेडृ़ा के बयानों पर मुकदमा नं. 32, 14.3.20 भांदस की धारा 454, 380, आईपीसी के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तीनों आरोपियों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, बरी हुए युवक व एडवोकेट हरप्रीत सिंह व उनकी टीम।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
आजमगढ़24 सितम्बर 26*एसएसपी डॉ अनिल कुमार की मानवता से भरी पहल, बेसहारा बेटियों को लिया गोद,
मुजफ्फरनगर24 सितंबर 26*छपार के रामपुर गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर में बिस्तर पर मिला शव
मथुरा 24 सितंबर 26*थाना वृन्दावन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गया गिरफ्तार ।*