पंजाब 28 जुलाई *2 चैक बाऊंस के आरोपी शेर सिंह को दो वर्ष की कैद, जेल भेजा
अबोहर, 28जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी शेर सिंह पुत्र ओम सिंह वासी कालियांवाली, तहसील गंगानगर, जिलागंगानगर राजस्थान के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुनील कुमार पुत्र भजन लाल वासी मौजगढ़, प्रवीण कुमार पुत्र इंद्रकुमार वासी गली नं. 18, बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील चांद कुमार ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट चांद कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस दो चैक बाऊंस के मामले में शेर सिंह पुत्र ओम सिंह वासी कालियांवाली गंगानगर को दोषी करार देेते हुए दो-दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
शेर सिंह का जमानती न होने के कारण उसे सैंट्रल जेल फिरोजपुर भेजा गया है। अदालत ने उसे दो वर्ष की सजा सुनाई है।
फोटो:1, आरोपी व पुलिस पार्टी।
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