पंजाब 23 अक्टूबर 2024* बाप-बेटे अनिल तनेजा व नीतीश तनेजा की हाईकोर्ट से जमानत खारिज
– 1 महीने पहले तीसरे आरोपी की जमानत हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुई, लेकिन पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार
अबोहर 23 अक्तूबर (शर्मा, सोनू) : पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की अदालत में बाप-बेटे अनिल तनेजा व नीतीश तनेजा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दूसरी ओर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाप-बेटे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तीसरे आरोपी विनोद कुमार की हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो चुकी है। इससे पहले जिला सैशन जज की अदालत ने अनिल तनेजा व नितीश तनेजा व विनोद कुमार की अग्रिम जमामनत को खारिज किया था।
गौर हो कि थाना सिटी वन पुलिस को दिए बयानों पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी निवासी सुमन तनेजा पुत्र प्यारे लाल ने बताया कि उसके भाई अनिल कुमार तनेजा पुत्र प्यारे लाल, भतीजे नीतीश तनेजा पुत्र अनिल तनेजा वासी सीतो रोड़ निकट संतोषी माता मंदिर और विनोद कुमार पुत्र मुंशी राम वासी रिद्धि सिद्धि ने सांठ-गांठ के तहत धोखे से उनके चेक हासिल करके बैंक लगाकर ठगी मारी है। शिकायत देने पर जांच-पड़ताल के बाद एसएसपी फाजिल्का की अप्रूवल पर थाना सिटी वन पुलिस ने सगे भाई अनिल तनेजा, भतीजे नीतीश तनेजा और उनके पार्टनर विनोद कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 406, 420, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया था। बता दें कि पहले दोनों भाई इकट्?ठा रहते थे और सारा बिजनेस इकट्?ठा संभालते थे। इसी दौरान अनिल कुमार द्वारा अपने भाई सुमन तनेजा के परिवार के चेक उठा लिए। जिनका आरोप है कि अनिल तनेजा के पास उनके 200 से ज्यादा चेक हैं। इसलिए दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए एसएसपी फाजिल्का को शिकायतें दी थी। जिसपर जांच-पड़ताल के दौरान अनिल कुमार तनेजा, उसका बेटा नीतीश तनेजा व पार्टनर विनोद कुमार दोषी पाए गए हैं। जिनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गया था।
फोटो:6 पुलिस पार्टी व आरोपी।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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