पंजाब 21 फरवरी 2024* हत्या के आरोप में रिंकू उर्फ कालिया बरी
-एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलें सुनने के बाद रिंकू कालिया को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 21 फरवरी (शर्मा/सोनू): फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज जगमोहन सिंह की अदालत में हत्या के मामले में आरोपी रिंकू उर्फ कालिया पुत्र रामेशवर वासी बुर्ज मुहार कालोनी अबोहर के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा सदर थाना पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए रिंकू उर्फ कालिया को हत्या के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार बलकरण सिंह पुत्र हाकम सिंह वासी डंगरखेड़ा के बयानों पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 71, 28.10.18 भांदस की धारा 302, 450 आईपीसी के तहत अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उसके नौकर महाराज बली की अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या की है। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने रिंकू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था। आज अदालत ने एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलें सुनने के बाद रिंकू उर्फ कालिया को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:3, जानकारी देते वकील राकेश भठेजा व फाईल फोटो कालिया उर्फ रिंकू।
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