पंजाब 18 मई 2023 *सैशन कोर्ट ने एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद 302 के 6 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी किये
अबोहर, 18 मई (शर्मा/सोनू): फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में 302, 201 के आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ पित्तु, नीलू उर्फ सुखपाल पुत्रान नायब सिंह, कर्मवीर उर्फ काकू पुत्र दिलराज सिंह, सम्मी पुत्र बंतू सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लक्खा पुत्र छिंद्र सिंह, निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र नायब सिंह वासी बहावलवासी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व रेलवे पुलिस अबोहर ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हत्या के 6 आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे पुलिस द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर बहावलवासी सीताराम के बयानों पर मुकदमा नं.6, 19.04.21 को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 174 की कार्यवाई करते हुए डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच रेलवे थाना प्रभारी इंस्पैक्टर कस्तूर लाल ने की थी। इस मामले में 7 लोगों गुरप्रीत सिंह उर्फ पित्तु, नीलू उर्फ सुखपाल पुत्रान नायब सिंह, कर्मवीर उर्फ काकू पुत्र दिलराज सिंह, सम्मी पुत्र बंतू सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लक्खा पुत्र छिंद्र सिंह, निर्मल सिंह उर्फ निम्मा पुत्र नायब सिंह वासी बहावलवासी, रमन उर्फ रोमी को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड के बाद इन्हें जेल भेज दिया था। 14-15 महीने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से सभी की जमानत हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हत्या के 6 आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6, बरी हुए लोग व एडवोकेट संदीप बजाज।
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