पंजाब 16 मई 2024* चैक बाऊंस के मामले में पीपल सिंह बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीपल सिंह को किया बरी
अबोहर, 16 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 138 के आरोपी पीपल सिंह पुत्र दीलावर सिंह वासी चक मोचन वाला हीरेवाला तहसील जलालाबाद जिला फाजिल्का के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह पुत्र पठाना राम वासी गली नं:5, ग्रीन एवेन्यु अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पीपल सिंह को 2.50 लाख चैक बाऊंस के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। पीपल सिंह के भाई मलकीत सिंह हीरा जलालाबाद वालों ने एडवोकेट हरप्रीत सिंह दौशाला ओढ़ाकर सम्मानित किया व मुंह मीठा करवाया।
फोटो:1, जानकारी देते एडवोकेट हरप्रीत सिंह व अन्य।
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