पंजाब 13 जनवरी अदालत ने दो शराब आरोपियों को बरी किया
अबोहर, 12 जनवरी (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में शराब मामले के आरोपी ललित कुमार पुत्र सतपाल वासी कृष्णा नगरी अबोहर, अनिल कुमार उर्फ निलू पुत्र बिश्रदत्त वासी सुंदर नगरी गली नं.5 के वकील संदीप बजाज ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अनिल कुमार उर्फ नीलू , ललित कुमार पुत्र सतपाल वासी कृष्णा नगरी अबोहर को शराब मामले में दोष मुक्त करते सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 पुलिस ने 10.10.18 को 16 पेटी शराब हरियाणा मार्का के साथ उक्त दोनों आरोपियों को काबू किया था। दोनों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई।
फोटो:6, फाईल फोटो ललित कुमार, अनिल कुमार व एडवोकेट संदीप बजाज।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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