पंजाब 10 फरवरी 2024* हाईकोर्ट से अंकुश की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
एडवोकेट रिदम बजाज व विक्रमजीत सिंह सिद्धू की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर
अबोहर, 10 फरवरी (शर्मा/सोनू ): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस लोक जैन की अदालत ने 380, 458, 427, 323 के आरोपी अंकुश पुत्र सुभाष चंद्र वासी आर्य नगरी अबोहर के वकील रिदम बजाज व विक्रमजीत सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 की पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट विक्रमजीत सिंह सिद्धूू व रिदम बजाज की दलीलों केा मद्देनजर रखते हुए अंकुश बजाज की जमानत याचिका मंजूर की। नगर थाना 2 की पुलिस ने राज कुमार पुत्र सोहन लाल वासी आहूजा कालोनी के बयानों पर उसके घर में घुसकर चोरी तथा मारपीट करने व नुक्सान करने के आरोप में मुकदमा नं. 118, 14.11.23 भांदस की धारा 380, 458, 427, 323, 148, 14 के तहत, कन्नड़ वासी ठाकर आबादी, अंकुश पुत्र सुभाष, कार्तिक पुत्र सुभाष, सुभाष, अक्षय वासी गली नं.9 आहूजा कालोनी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:4, एडवोकेट विक्रमजीत सिंह सिद्धू व फाईल फोटो अंकुश।
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