पंजाब 08 नवम्बर 2024* एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर गुरप्रीत सिंह बरी
एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को किया बरी
अबोहर, 08 नवंबर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में एक्सीडैंट मामले में सदर थाना पुलिस व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर एक्सीडैंट मामले में ट्रक ड्राईवर गुरप्रीत सिंह पुत्र शमिंद्र सिंह वासी शुगरपुर जिला तरनतारन पंजाब के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडैंट के मामले में ट्रक चालक गुरप्रीत सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने जगनाम सिंह के बयानों के आधार पर उसके रिश्तेदार उदयभान को एक्सीडैंट कर मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा नं.40, 25.5.2019 भांदस की धारा 304ए, 279, 337, 427 आईपीसी के तहत ड्राईवर गुरप्रीत सिंह पुत्र शमिंद्र सिंह वासी शुगरपुर जिला तरनतारन पंजाब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी का अदालत में चालान पेश किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह ने अपने वकील राकेश भठेजा के माध्यम से जमानत करवाकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
फोटो:1, एडवोकेट राकेश भठेजा व गुरप्रीत सिंह।
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