नई दिल्ली07मार्च24*साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर से जुड़े मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
अदालत ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा हर दोषी पर पच्चास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी. कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम के खिलाफ सजा का ऐलान किया है. अदालन ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंतर धार्मिक विवाह की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी. पिछले हफ्ते बहस पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था.
कौन था अंकित सक्सेना? 23 वर्षीय अंकित सक्सेना फोटोग्राफर था. गर्लफ्रेंड शहजादी के साथ अंकित तीन साल से रिलेशनशिप में था. लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि दोनों अलग-अलग समुदाय से संबंध रखते थे. वारदात के दिन लड़की (अंकित की प्रेमिका) घर से निकल गई थी

More Stories
रोहतास178*डेहरी के एनिकट टापू के पास योगा स्थल से मिला युवक का शव, शरीर पर लाल गमछा, आंखें खुलीं-जीभ बाहर | हत्या या कुछ और? FSL जांच में जुटी पुलिस*
मथुरा 18 जून 26* बालको की देखरेख एवं संरक्षण एवं महिलाओं का योन उत्पीड़न के संबंध में पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी का आयोजन*
बांदा18 जून 26*पूर्व से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने फूंका बिगुल*