देहरादून02नवम्बर23*करीब 400 करोड़ की कीमत के काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज से 17 लोगों ने किया था अपनी संपत्ति होने का दावा
जिलाधिकारी देहरादून ने 22 अक्टूबर को हाउस को शत्रु संपत्ति किया था घोषित,
15 दिन के भीतर कबुल हाउस को खाली करने के जारी किये थे निर्देश,
40 साल तक चला काबुल हाउस का मामला
प्रयागराज हाईकोर्ट से होते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के बाद जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा था,
1879 में काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून आकर बस गए थे। यहां उनकी कई संपत्तियां थीं। उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए। काबुल हाऊस पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोग अपने दावे कर रहे थे,सहारनपुर के भी कई लोग गलत कागज़ात बनवाकर कब्जे में शामिल बताये गए हैं

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